अवैध सरकारी राशन खानें वाले होशियार अम्बेडकर नगर से सत्यापन व सफाई अभियान शुरू।
अंबेडकरनगर। अपात्र होते हुए भी पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के माध्यम से राशन लेने वालों की अब खैर नहीं। शासन ने पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों का नए सिरे से सत्यापन का निर्देश दिया है। शासन के दिशा निर्देशानुसार जिले में तीन लाख 34 हजार 67 पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के अनुसार जांच में अपात्र पाए जाने वालों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। साथ ही उनके स्थान पर पात्रों के नाम जांच के बाद शामिल किए जाएंगे।
फर्जी ढंग से पात्र गृहस्थी का राशनकार्ड बनवाकर सस्ती दर पर राशन लिए जाने की शिकायतें अरसे से सामने आ रही थीं। आए दिन जिम्मेदारों से शिकायत की जाती थी कि जो अपात्र हैं, उनका राशनकार्ड बन गया, जबकि पात्र होते हुए भी उनका राशनकार्ड नहीं सका है, जिससे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार सामने आ रहीं शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए बीते दिनों ही शासन ने पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों का नए सिरे से सत्यापन कराए जाने का निर्णय लिया था। इस संबंध में बीते दिनों ही उपायुक्त खाद्य एवं रसद मनीष चौहान ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय को पत्र भेजकर पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों का स्थलीय सत्यापन किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही 20 जनवरी तक रिपोर्ट दिए जाने का निर्देश दिया।
जिले में कुल चार लाख 34 हजार राशन कार्डधारक हैं। इनमें 65 हजार 967 अंत्योदय व तीन लाख 34 हजार 67 पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारक हैं। शासन के निर्देशानुसार जिले के पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों का सत्यापन किया जाएगा। उधर, जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशानुसार पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया है कि संबंधित क्षेत्र के सभी पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों का स्थलीय सत्यापन करें। साथ ही 18 जनवरी तक रिपोर्ट जिला कार्यालय को सौंपें। बताया कि जांच में जो अपात्र पाए जाएंगे, उनका नाम पात्रता सूची से बाहर किया जाएगा। साथ ही उनके स्थान पर नए पात्रों को जांच के बाद शामिल किया जाएगा।
यह हैं पात्र गृहस्थी के नियम।
पूर्ति निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि उन्हीं व्यक्तियों को पात्र गृहस्थी का पात्र माना जाएगा, जिनकी वार्षिक आय दो लाख से अधिक न हो। इसके अलावा चार पहिया वाहन न हो, जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल है। पांच एकड़ से अधिक भूमि न हो। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो। 60 केवीए का निजी जनरेटर न हो तथा आयकरदाता न हो। यदि इनमें से कुछ भी किसी में पाया गया, तो उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा।

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