मासूम से बर्बरता बलात्कार के बाद प्राइवेट पार्ट में डाला लकडी़ का डंडा, जज नें सुनाई मौत की सजा सत्यापन के लिये आदेश हाईकोर्ट प्रेषित।
पंजाब की एक विशेष पोक्सो अदालत ने मासूम बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या के प्रयास के मामले में मौत की सजा का हवाला दिया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार कपूरथला की विशेष पोक्सो अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजविंदर कौर ने यह फैसला सुनाया है।
अदालत ने फैसले की पुष्टि के लिए मामले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पास भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जज ने अपनें फैसले में कहा कि जिस तरह से रेपिस्ट ने एक मासूम लड़की से अपनी हवस मिटाने के लिए जिस तरह से बर्बर और भयानक हरकत की है, उससे न सिर्फ उस मासूम बच्ची की जिंदगी खत्म हो गई है बल्कि पूरी मानवता भी शर्मसार हुई है। इस वजह से उम्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि या आरोपी के अतीत में कोई अपराध न करने का इतिहास इस अपराध की सजा को कम नहीं कर सकता है। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ बार-बार रेप किया। इतना ही नहीं रेप करने के बाद भी उसने मासूम के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का डंडा डालकर उसे नुकसान पहुंचाया। इससे मासूम को अंदरूनी घातक चोटें आई हैं।

बताया जा रहा है कि आरोपी मुकेश कुमार पीड़िता मासूम बच्ची का पड़ोसी था, और उसने उसे बिस्कुट खिलाने के बहाने बुलाया और अपनी झुग्गी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं रेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का डंडा डाल दिया। जिससे मासूम की आंत फट गई। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार गंभीर हालत में मिली मासूम के गर्भाशय को निकालने के लिए अब तक तीन सर्जरी की जा चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक, अभी भी उनकी कई बार सर्जरी होगी। अब मासूम लड़की को हमेशा अपने साथ पेशाब की थैली रखनी होगी जो जीवन भर साथ चलेगी।
( साभार जनता से रिश्ता )
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