हरियाणा। 12 अप्रैल जींद की एक अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म करने के जुर्म में मंगलवार को एक दुकानदार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी एवं उस पर एक लाख साढे छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर ने पांच वर्षीय बच्ची को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास की सजा सुनायी एवं उस पर एक लाख साढे छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने निर्देश दिया कि इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पीड़िता को पांच लाख रुपये की सहायता राशि भी दे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने 30 मई 2018 को पुलिस में शिकायत की थी कि उसकी पांच वर्षीय बेटी दूध लेने के लिए मोहल्ले में ही दुकान पर गई थी, उसी दौरान दुकानदार दीपक ने उसके साथ कुकृत्य किया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बालिका रोते हुए घर पहुंची और दुकानदार दीपक की करतूत के बारे में बताया। बालिका से कुकृत्य की सूचना मिलने पर पूरा पुलिस महकमा सक्रिय हो गया और आरोपी दीपक को काबू कर लिया। शुरू में दीपक को नाबालिग माना जा रहा था, जब उसके दस्तावेजों की जांच की तो वह बालिग पाया गया। महिला थाने ने बालिका के पिता की शिकायत पर दीपक के खिलाफ बंधक बनाने, पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। जिस पर यह निर्णय आया है।