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प्रतापगढ़ पूर्व में तैनात क्षेत्राधिकारी पर रेप पीड़िता नें सुलह न करनें पर हत्या का लगाया अभियोग।

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मध्य प्रदेश। छतरपुर जिले की युवती के यौन शोषण के मामले में निलंबित चल रहे प्रतापगढ़ के पट्‌टी कोतवाली में पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) नवनीत नायक के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नवनीत नायक को सेवा से बर्खास्त कर महकमे को बड़ा संदेश दिया है।

प्रतापगढ़ जिले में पूर्व में रहे रेप के आरोपी डिप्टी एसपी (सीओ) नवनीत नायक पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। कोर्ट से बेल मिलने के बाद बर्खास्त डिप्टी एसपी पर पीड़िता ने समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में सीओ के खिलाफ तहरीर दिया तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।



आपको बता दे कि आरोपी सीओ सोशल मीडिया के जरिए मध्य प्रदेश की निवासी युवती से सम्पर्क में आने के बाद से युवती का यौन शोषण कर रहा था। इसकी शिकायत पर विभागीय जांच के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। रेप पीड़िता ने सीओ नवनीत नायक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। इस मामले में उच्चाधिकारियों के आदेश पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले पीड़िता की तहरीर पर तत्कालीन सीओ पट्टी नवनीत नायक के खिलाफ पट्टी कोतवाली में 6 जुलाई 2021 को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले में पुलिस की तरफ से सीओ के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है। लेकिन मामले में सीओ नवनीत को अग्रिम जमानत मिल गई थी, इसके बाद पीड़िता ने फिर सीओ पर सुलह का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है, कि सुलह न करने पर पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है।



क्या है पूरा मामला?

2014 बैच के पीपीएस अधिकारी नवनीत नायक प्रतापगढ़ में सीओ पट्टी के पद पर तैनात रहने के दौरान अक्टूबर, 2020 में निलंबित हुए थे। विभागीय जांच में नैतिक अधमता के दोषी पाये गये सीओ को पुलिस विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। प्रतापगढ़ के पट्‌टी कोतवाली में पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) नवनीत नायक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। नवनीत नायक पर मध्य प्रदेश की एक युवती से शरीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करने का आरोप है। इसी आरोप के चलते पिछले दिनों शासन ने नवनीत नायक को संस्पेंड कर दिया था।

नवनीत नायक वर्ष 2019 में प्रतापगढ़ के पट्‌टी सर्किल के सीओ थे। उस दौरान छतरपुर (मध्यप्रदेश) की एक महिला उनसे मिलने आती रहती थी, नवनीत नायक भी उनसे मिलने प्रतापगढ़ के एक होटल में जाते रहते थे। इस बीच दोनों में शारीरिक संबंध हो गए। पर किसी बात पर बाद में उनमें अनबन हो गई। युवती ने शादी की बात करने पर उसे प्रताड़ित किये जाने के साथ ही सीओ द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। इसकी शिकायत महिला ने साल 2020 में तत्कालीन एसपी अनुराग आर्य से इस मामले की शिकायत की थी। इस पर तत्कालीन एसपी अनुराग आर्य ने जांच में आरोपों को सही पाया था, लेकिन उनका ट्रांसफर हो जाने से इस मामले में आरोपी सीओ पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था।



पीड़िता ने सीएम योगी से की थी न्याय की फरियाद

वहीं, साल 2021 में पीड़िता ने सीएम योगी के जनता दरबार में जाकर आरोपी सीओ के खिलाफ शिकायत की थी। साथ ही ये भी बताया था कि आरोपी सीओ पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। इस पर सीएम ने तत्काल ही आरोपी सीओ पर मामला दर्ज कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद तत्कालीन एसपी/ डीआइजी एल आर कुमार के निर्देश पर 6 जुलाई 2021 को पट्टी कोतवाली में रेप पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया। इसके 2 महीने बाद अक्टूबर से आरोपी सीओ नवनीत नायक सस्पेंड चल रहे थे। वहीं, आरोपी सीओ नें कोर्ट से अग्रिम जमानत भी ले ली थी। आरोपी सीओ को निलंबित कर डीजीपी कार्यालय से अटैच कर दिया गया था।


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