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विद्युत आपूर्ति रोस्टर जो 1 मई 2022 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू।

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विद्युत आपूर्ति रोस्टर जो 1 मई 2022 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी। सामान्य ग्रामीण स्तरीय क्षेत्रो को निर्धारित 18 घंटे विधुत आपूर्ति हेतु दिनांक 01:05:2022 से 31:05:2022 तक निम्नानुसार प्रतिदिन 18 घंटे विधुत आपूर्ति प्रदान की जाएगी।

ग्रुप A – 05:45 PM से 09:15 AM एवं12:15 PM से 02:45 PM तक

ग्रुप B- 02:40 PM से 06:15 AM एवं 09:15 AM से 11:40 AM

शेष अवधि में स्वतः कटौती की अनुमति प्रदान की जाती है।

तहसील मुख्यालयो एवं नगर पंचायतो को कुल 21:30 घंटे विधुत आपूर्ति प्रदान की जाती है।

तहसील मुख्यालय- 06:00 PM से 07:05 AM एवं 08:05 AM से 04:30 PM

नगर पंचायत- 04:25 PM से 06:05 AM एवं 07:05 AM से 02:55 PM

शेष अवधि में स्वतः कटौती की अनुमति प्रदान की जाती है।



लापरवाही बर्दाश्त नहीं- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग व पावर कॉर्पोरेशन यह सुनिश्चित करे कि पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हो। इस मामले में यूपीपीसीएल की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। दरअसल तेज गर्मी, लू का मौसम चल रहा है। ऐसे में गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो।

शहरों में स्मॉर्ट मीटर लगाए जाएं 

सीएम योगी ने पूर्व में बैठक के दौरान इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की कि कई बार ग्राहकों के पास गलत बिजली बिल पहुंच जाता है। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। मीटिंग में कोयले के उत्पादन को लेकर भी बातचीत की गई। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया बिजली उत्पादन के दौरान कोयले की कमी कभी नहीं रहनी चाहिए और इस सिलसिले में केंद्र से लगातार बात की जाए। वहीं, अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूपी के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं।

इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस बैठक को रखा गया था। मीटिंग में बिजली मंत्री एके शर्मा भी शामिल हुए थे। सीएम योगी ने बैठक के दौरान इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की, कि कई बार ग्राहकों के पास गलत बिजली बिल पहुंच जाता है। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। मीटिंग में कोयले के उत्पादन को लेकर भी बातचीत की गई। मुख्यमंत्री ने पूर्व में भी साफ कर दिया था बिजली उत्पादन के दौरान कोयले की कमी कभी नहीं रहनी चाहिए और इस सिलसिले में केंद्र से लगातार बात की जाए।

नोट- उपरोक्त आदेश सामान्य आवृत्ति की अवस्था मे ही लागू होंगे। विधुत कटौती , ग्रिड सुरक्षा का सर्वाधिकार प्रणाली नियंत्रण के अधीन सुरक्षित रहेगा।


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