मध्य प्रदेश सरकार नें निगम व बैंक कर्मियों को हायर पेंशन देनें का आदेश जारी किया।
भोपाल। निगम और बैंक के कर्मचारियों को हायर पेंशन देने के आदेश दिया। ईपीएफ हायर पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है । दरअसल , मप्र हाईकोर्ट ने निगम और सहकारी बैंक के कर्मचारियों को हायर पेंशन देने का फैसला सुनाया है । सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला हुआ । समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई ने बताया कि वन विकास निगम के कर्मचारी मनोहर लाल सैनी , जयंत सराफनकुल , प्रसाद यदुवंशी , आनंद गोखले डीडी ईपीएफ हायर पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है ।
दरअसल , मप्र हाईकोर्ट ने निगम और सहकारी बैंक के कर्मचारियों को हायर पेंशन देने का फैसला सुनाया है । सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला हुआ । समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई ने बताया कि वन विकास निगम के कर्मचारी मनोहर लाल सैनी , जयंत सराफनकुल , प्रसाद यदुवंशी , आनंद गोखले डीडी ईपीएफ हायर पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है । दरअसल , मप्र हाईकोर्ट ने निगम और सहकारी बैंक के कर्मचारियों को हायर पेंशन देने का फैसला सुनाया है । सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला हुआ ।
समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई ने बताया कि वन विकास निगम के कर्मचारी मनोहर लाल सैनी , जयंत सराफनकुल , प्रसाद यदुवंशी , आनंद गोखले डीडी बाग , राकेश मलिक , रविंद्र जैन आरजी खंडेलवाल और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी रमेश चंद्र साहू व घनश्याम पाटील को हाईकोर्ट द्वारा हायर पेंशन देने के आदेश दिए गए हैं ।
59 कर्मचारियों की तरफ से याचिका दायर की गई थी । बीती 21 जून को हाईकोर्ट ने इन सभी कर्मचारियों को 30 दिन के अंदर हायर पेंशन देने के आदेश जारी किए थे । ईपीएफओ ( कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन ) द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर समिति ने अवमानना याचिका दायर की थी समिति द्वारा दायर याचिका का नंबर 15025-2021 है ।