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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर मिला मुआवजे की राशि।

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कैमूर (संवाददाता कुमार चन्द्र भूषण तिवारी की रिपोर्ट)। बिजली के करंट की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर मृतक के पिता के खाते में चार लाख रुपये की धन राशि हस्तांतरण किया गया। मामला जिला के रामगढ़ थाना अंतर्गत बंदीपुर गांव का है।

जहाँ 2021 में पृथ्वीराज की मृत्यु बिजली के करंट की चपेट में आने से हुई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) ने मृतक के परिवार को मुवावजे के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में शिकायत भेजी थी।

आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 (6) के तहत सचिव मनवाधिकार आयोग बिहार वेली रोड पटना को स्थानांतरित करते हुए उचीत कार्यवाई करने का निर्देश दिया। राज्य ममवाधिकार बिहार ने मामले पर त्वरित कार्यवाइ करते हुए। बिहार सरकर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

जिसके उपतान्त कार्यालय अभियंता विद्दुत आपूर्ति प्रमंडल भभुआँ कार्यालय के आदेश दिनांक 19/04/2022के द्वारा मृतक के पिता नगीना राम को 4,00,000 (चार लाख रुपया) अनुदान की राशि प्रदान की गई। व RTGS के मध्यम से उसके खाते में भुगतान किया गया।


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