अलीगढ़। लोकेन्द्र पाल सिंह, पुत्र स्व० श्री हुकम सिंह निवासी बहादुरगढ़ी पो० पिलखना, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़, सभासद नगर पंचायत जलाली अलीगढ़ द्वारा रोरन सिंह चैयरमैन नगर पंचायत जलाली अलीगढ़, नीलाव शल्या अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत जलाली, विनोद कुमार कर समाहर्ता (अध्यक्ष पुत्र) नगर पंचायत जलाली, चित्रसैन लिपिक नगर पंचायत जलाली, उक्त विरोधीयों के द्वारा पद पर रहकर किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मा० लोक आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ के समक्ष अगस्त 2019 में परिवाद दाखिल किया गया था।
जिसमें माननीय लोक आयुक्त महोदय ने शिकायत पर जांच कर साक्ष्यों का परिक्षण करने के उपरांत रोरन सिंह चैयरमैन, नीलाव शल्या अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार कर समाहर्ता (अध्यक्ष पुत्र), चित्रसैन लिपिक नगर पंचायत जलाली को कदाचार, पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, शासकीय धनराशि के गमन करने में दोषी माना था, और अपने पत्र संख्या- 1524-2019/ 56/ 2807 दिनांक 08.04.2022 द्वारा प्रतिवेदन संख्या – 05-2022 (लो0 आ0) दिनांक 06.04.2022 के द्वारा आरोपी लोक सेवकगण के खिलाफ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति कर प्रमुख सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश जारी किये थे।
जिसके क्रम में प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग -1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने अपने पत्र संख्या – 1514/ 9-1 2022 लोक 07/22 लखनऊ दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा श्री रोरन सिंह अध्यक्ष नगर पंचायत जलाली अलीगढ़ को जारी कर 15 दिवस में स्पष्टीकरण मांगा गया था, समय निकलने के पश्चात रोरन सिंह अध्यक्ष नगर पंचायत जलाली अलीगढ़ के खिलाफ उ० प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा- 48 के अन्तर्गत कार्यवाही आजतक नहीं की गयी है।
उक्त क्रम में ही प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- 1513/ 9-1-2022 लोक 07/22 लखनऊ दिनांक 10 जून, 2022 जारी कर निदेशक स्थानीय निकाय उ० प्र० लखनऊ को आरोपी नीलाव शल्या अधिशासी अधिकारी, विनोद कुमार के विरूद्ध अबिलम्ब कार्यवाही के आदेश दिये थे, किन्तु निदेशक द्वारा आजतक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
आखिरी सच की पड़ताल में उक्त कदाचार पर संवैधानिक कार्यवाही का अमली जामा इनकी राजनैतिक संरक्षण प्रदाता क्षेत्रीय विधायक श्री रवेन्द्र पाल सिंह, 74 छर्रा विधान सभा अलीगढ़ एवं नगर विकास मंत्री श्री ए० के० शर्मा, उत्तर प्रदेश शासन। के हस्ताक्षेप के कारण नही हो पा रहा।
जिस समस्या के निराकरण के लिए प्रार्थी द्वारा आज तक किए गए पत्राचार दिनांक 20.09.2022 एवं दिनांक 27.09.2022 एवं दिनांक 07.10.2022 को कार्यवाही हेतु भेजे है। जिसके क्रम में अपर मुख्य सचिव नगर विकास, उ० प्र० शासन लखनऊ, प्रमुख सचिव नगर विकास उ० प्र० शासन को दिनांक 27.09.2022 व 07.10.2022 को भेजे हैं।
अब तक कार्यवाही के नाम पर सब शून्य है। शिकायत कर्ता को केवल सामाजिक तौर पर बेइज्जती ही मिली है।