10 प्रतिशत ही रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटे का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने लगायी मोहर- बार एण्ड बेंच।
नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए EWS कोटे को जारी रखने का फैसला दिया है। EWS कोटा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाता है। कोर्ट ने 10 % रिजर्वेशन को जारी रखने का अहम फैसला दिया है। पांच जजों की बेंच में से चार ने इसके पक्ष में फैसला दिया है।
कोटा सिस्टम के पक्ष में फैसला
सबसे पहले चीफ जस्टिस यूयू ललित ने दिया और इसके विरोध में अपना फैसला सुनाया लेकिन उनके बाद जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने इस EWS कोटा सिस्टम को आगे जारी रखने पर अपनी मुहर लगायी। इस फैसले के बारें में बताते हुए जजों ने कहा कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को उलंघन नहीं करता है।
#SupremeCourt hearing plea by SP leader Azam Khan challenging his recent disqualification from the UP Assembly.
Matter taken on board before Justice Chandrachud led Bench after mentioning today by Sr Adv P Chidambaram. pic.twitter.com/gpCZxlHBsJ
— Bar & Bench – Live Threads (@lawbarandbench) November 7, 2022