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बीमा कंपनी द्वारा 30 दिन तक दावों पर भुगतान न करने पर शिकायत बीमा लोकपाल से सीधे अथवा ईमेल से करें, वह भी निःशुल्क।

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प्रतापगढ़। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीमा लोकपाल अतुल सहाय ने कहा कि अब बीमा कंपनियां दावों को टरकाने से पहले कई बार सोचने को मजबूर होंगी, क्योंकि बीमा लोकपाल अब मजबूती से उभर कर सामने आया है। बीमा कंपनी द्वारा 30 दिन तक दावों पर भुगतान न करने पर शिकायत बीमा लोकपाल से सीधे अथवा ईमेल bimalokpal.lucknow@cioins.co.in पर करें।

इसके तहत शिकायत से लेकर निस्तारण तक न तो वकील करने की आवश्यकता है और न ही किसी तरह का शुल्क देने की ही आवश्यकता है। 30 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत बीमा दावों से संबंधित शिकायत का निराकरण बीमा लोकपाल 90 दिनों के भीतर करेगा। अभी तक बीमा लोकपाल की ओर से जारी फैसलों में 70 प्रतिशत फैसले शिकायतकर्ता के पक्ष में हुए हैं।

बीमा लोकपाल दिवस पर शुक्रवार को अतुल सहाय ने कहा कि लोकपाल द्वारा जारी फैसले को बीमा कंपनी मानने को बाध्यकारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बीमा संबंधी शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण हो। बीते वर्ष बीमा लोकपाल में करीब 45 हजार शिकायतें आई। इनमें 90 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण समय के भीतर ही कर लिया गया। उन्होंने बताया कि देश में लाइफ, नान लाइफ व हेल्थ की करीब 56 बीमा कंपनियां हैं।

लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राहक को देने वाले जवाब में बीमा कंपनियों को यह लिखना बाध्यकारी कर दिया गया है, कि अगर आप हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। यही कारण है कि कंपनियों द्वारा ग्राहक को दिए जाने वाले जवाब में संबंधित शिकायतकर्ता के क्षेत्र के बीमा लोकपाल का पता भी देना होता है।


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