आज आखिरी सच परिवार जनपद बलिया के एक ऐसे ब्राह्मण परिवार का दर्द आपको दिखायेंगे, जिसमें उक्त ब्राह्मण परिवार की जमीन पर ब्राह्मणों के ही नियोजन से ही आतंक करके उक्त ब्राह्मण परिवार की जमीन हड़प ली, जिसमें स्थानीय ब्राह्मण राजनेता के संरक्षण में ही एक ब्राह्मण परिवार के अस्तित्व को मिटानें का प्रयास लगातार जारी है।
जिसमें विरोधी पक्ष की राजनैतिक पकड़ व आर्थिक मजबूती पीड़ित पक्ष जो कि आर्थिक विपन्नता से ग्रसित होकर अपनी रोजमर्रा की व्यवस्था के लिये ही जद्दोजहद कर रहा है। आखिर यह व्यवस्था में बैठे सरकारी मुलाजिम जिनका काम न्याय देना है जो कि जनता के कर के पैसे से वेतन पाते हैं, उनके द्वारा किसी वास्तविक पीड़ित को न्याय न देकर सामाजिक कोढ़ों को क्यों पीड़ित का ही उत्पीड़न करनें के लिये सहयोग किया जा रहा है।
विश्वनाथ पाण्डेय पुत्र स्व० महेंद्र पाण्डेय, उदय पाण्डेय पुत्र ह्वदय पाण्डेय पुत्र सुदामा पाण्डेय, कामेश्वर पाण्डेय, अशोक पाण्डेय व वशिष्ट पाण्डेय पुत्र सूर्यनाथ पाण्डेय ग्राम, पोस्ट भरखरा (सुखपुरा) जनपद बलिया बनाम प्रभावती देवी पत्नी भुनेश्वर मिश्रा ग्राम बभनौली, पोस्ट नारायण पुर, जनपद बलिया व स्व० नेपाल मिश्रा पुत्र स्व०यदुनंदन मिश्रा ग्राम छपरा (जिगिडीसर), जनपद बलिया।
चकबंदी विभाग के अधिकारी A.C.O. ने क्रमशः चक नंबर 325, 354, 201 तथा 278 और क्रमशः चकाउट 259 (बाग) 246 (काली मां का स्थान) और 285, 287, 292, 293, (बाग)
क्रमशः विश्वनाथ पाण्डेय, उदय पाण्डेय, ह्वदय पाण्डेय, कामेश्वर पाण्डेय, अशोक पाण्डेय वशिष्ट पाण्डेय के पक्ष में बनाया और पूरी भूमि इनकी जोत में थी। तथा सारा बाग और बगीचा काली मां का स्थान सहित सभी चकाउट जमीन भी कब्जे में थी।
विरोधी दल नें अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए CO के पास अपील की जिसमे उन लोगो का हक न बनते हुए भी घूस तथा अन्य राजनैतिक लोगो के प्रभाव से अपने पक्ष में विरोधियों ने फैसला करा लिया। जिसमे पहले पक्ष के लोगो की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी फिर भी A.S.O.C. के पास अपील किया वहां भी विरोधी पक्ष घूस देकर तथा स्व० बच्चा पाठक (पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार) से सिफारिश लगाकर आपने पक्ष में फैसला करा लिया।
पुनः प्रथम पक्ष के लोगो ने D.D.C. स्तर पर किसी तरह से अपील किया किंतु आर्थिक स्थिति से कमजोर होने की वजह से सफल नहीं हुए।
D.D.C. स्तर पर भी विरोधी पक्ष घूस देकर तथा कांग्रेसी राजनीतिक प्रभाव के बल पर अपने हक में फैसला करा लिया।
स्व० बच्चा पाठक सदैव प्रथम पक्ष के लोगो के हमेसा खिलाफ ही रहे। पुनः प्रथम पक्ष के लोगो नें D.D.C. के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट ने स्थानादेश दिया जिसमे कहा गया कि CO, A.S.O.C. तथा D.D.C. को समस्या के मुताबिक भूमि विरोधी पक्ष में देने का अधिकार नहीं है। विरोधी पक्ष स्थगनादेश के बाद भी यथा स्थिति कायम किए हुए है। हम लोगो को भरखरा गांव के मकान का किराया भी करीब 38 वर्षों से देते आ रहे है, जबकि प्रथम पक्ष के सभी लोगो का आय का उचित स्रोत नही है।
समस्या के निस्तारण के लिए प्रथम पक्ष के द्वारा बहुत प्रयास किये गये लेकिन न्याय के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास के बाद भी आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण न्याय पानें में विफल रहे।
संदर्भ क्रमांक व श्रृंखलाबद्ध सभी दस्तावेज दिए गए L.P. सिंह (Adv High court),
चेंबर न०- 67, हाई कोर्ट, पता – माकान संख्या 169/52B/1B, सेक्टर न०2 नियर श्रद्धानंद पार्क रमनपुरा, सुलिम सराय इलाहाबाद, पिन कोड -211001 के पास सुरक्षित हैं।