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गबन के आरोपी लेखपाल व सीएमओ का जमानत याचिका खारिज।

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नगर पंचायत अड़भार में लाखों रुपए का गबन करने वाले तत्कालीन सीएमओ व लेखापाल की जमानत याचिका को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सुरेश जून ने खारिज कर दिया है।

अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता नगर पंचायत अड़भार उपाध्यक्ष राधेश्याम शुक्ला द्वारा आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत किया गया था। जिसके अनुसार नगर पंचायत अड़भार के तत्कालीन अध्यक्ष कार्तिकराम रात्रे, तत्कालीन सीएमओ राजेन्द्र चंद्र व तत्कालीन लेखापाल गोपाल सिंह ठाकुर द्वारा नवंबर- दिसंबर २०१४ में हितग्राही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन ५४०, राष्ट्रीय सुरक्षा, विधवा, विकलांग १६७८, सहारा ११४ कुल २३३२ हिताग्रहियों की पेंशन राशि १७ लाख ५३ हजार ८०० का भुगतान नहीं किया गया एवं उक्त राशि को गबन किया गया।



जांच में प्रथम दृष्टया आरोपीगण के खिलाफ धारा ४०९, १२० बी का अपराध करना पाए जाने पर उनके खिलाफ २८ नवंबर २०१९ को अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। जांच में आरोपियों द्वारा दो माह की राशि का केस बुक अभिलेख में उल्लेख नहीं किया जाना पाया गया। बेईमानी कर शासकीय राशि दुरूपयोग करना पाया गया। विवेचना के दौरान १७ नवंबर को राजेश चंद्र व गोपाल सिंह ठाकुर को गिरफ़्तार कर विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

इसके बाद तत्कालीन अड़भार सीएमओ राजेश चंद्र त्रिवेदी व लेखापाल गोपाल सिंह ठाकुर द्वारा विशेष न्यायाधीश के पास जमानत याचिका पेश किया गया। जिस पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सुरेश जून ने गोपाल सिंह ठाकुर व राजेश चंद्र त्रिवेदी का जमानत याचिका खारिज कर दिया है। नगर पंचायत अड़भार में लाखों रुपए का गबन करने वाले तत्कालीन सीएमओ व लेखापाल की जमानत याचिका को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सुरेश जून ने खारिज कर दिया है।


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