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दबंगई करते हुए रैयतदार का फसल काटा मना करने पर मारपीट कर किया लहूलुहान लगाया एससी एसटी एक्ट।

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दबंगई करते हुए रैयतदार का फसल काटा मना करने पर मारपीट कर किया लहूलुहान लगाया दलित एक्ट।

स्थानीय थाना और अनुसूचित जाति जनजाति थाना पहुंची स्थल पर अनुसंधान में।



बिहार (संवाददाता कुमार चन्द्र भूषण तिवारी की रिपोर्ट)

कैमूर। रामपुर प्रखंड के करमचट थाना क्षेत्र अंतर्गत दामोदरपुर गांव में दबंग द्वारा दलित एक्ट की बदौलत दबंगई दिखाते हुए, रैयतदार का धान का फसल काट लिया गया, स्थल पर मना करने पहुंचे रैयतदार के साथ मारपीट कर किया लहूलुहान, अपराध से बचने के लिए किया अनुसूचित जाति जनजाति थाना में दलित एक्ट के तहत केस। आपको बताते चलें कि रामपुर प्रखंड मौजा दामोदरपुर खाता नंबर 25 प्लॉट नंबर 209 रकबा 1 एकड़ 3 डिसमिल जो कि दामोदरपुर ग्रामवासी बंशीधर पाण्डेय पिता स्वर्गीय रामवचन पाण्डेय का निजी भूमि है।जिसके सामने आनाबाद सर्वसाधारण भूमि है।

उक्त भूमि पर दामोदरपुर गांव के ही अशोक राम पिता स्वर्गीय मुख देवराम के द्वारा कब्जा कर खेती किया जा रहा है। जिसके वजह से रैयतदार को अपने नीजी भुमी में आने जाने का रास्ता बाधित हो जाता है। जिसके संदर्भ में रैयतदार द्वारा पूर्व में भी अंचल पदाधिकारी रामपुर से गुहार लगाया था। रामपुर अंचल पदाधिकारी एवं करमचट थाना अध्यक्ष के द्वारा मना करने के बावजूद भी दबंग व्यक्ति द्वारा सर्वसाधारण भूमि में धान की खेती कर दिया गया। जिससे की रैयतदार को सड़क से अपने नीजी भूमि में आने-जाने एवं पानी पटवन करने में परेशानियां होने लगा।



जिसके लिए रैयतदार द्वारा दबंग अशोक राम एवं उनके परिवार के लोगों से मना किया, कि आप लोग धान के कटनी कर लीजिए पर आगे ऐसा मत करिए, जिससे कि हमारा रास्ता अवरुद्ध हो, इस बात से नाराज दबंग व्यक्ति द्वारा रैयतदार के निजी भूमि में लगे फसल को भी काट लिया गया। जिसके लिए उनके द्वारा विरोध किया गया जिससे कि आक्रोशित दबंग अशोक राम व उनकी पत्नी द्वारा हाथों में लिये हसुआ से प्रहार कर घायल कर दिया गया।रैयतदार द्वारा किसी तरह अपनी जान बचाकर स्थानीय थाना करमचट पहुंचकर आवेदन के माध्यम से न्याय की गुहार लगाया गया।

थानाध्यक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया जांच के उपरांत मामला दर्ज किया गया। उधर अपराधी द्वारा भी अपराध से बचाव के लिए, दलित एक्ट का सहारा लेते हुए, भभुआँ अनुसूचित जाति जनजाति थाना में जाकर दलित एक्ट के तहत पीड़ित पर ही केस दर्ज करा दिया गया। जिसके आलोक में रविवार को स्थानीय थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह उर्फ सिंघम एवं अनुसूचित जाति जनजाति थाना के एएसआई राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थल पर पहुंचकर जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोनों पक्षों से बयान लिया गया। स्थल पर स्थानीय थाना अध्यक्ष द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु, दोनों पक्षों को सख्त हिदायत दिया गया कि, दोनों ही पक्ष में से कोई भी स्थल पर पहुंचकर कोई ऐसा कार्य नही करेगा, जिससे कि विवाद उत्पन्न हो।



मामला भूमि विवाद का है पूर्व में भी अंचल अधिकारी द्वारा मना किया गया था आगे अंचलाधिकारी द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वह मान्य होगा। सिंघम द्वारा बताया गया कि जांच प्रक्रिया जारी है जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।आरोपी पूर्व में भी शराब तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है।

अनुसूचित जाति जनजाति थाना अंतर्गत कार्यरत जांच में पहुंचे एएसआई राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस संदर्भ में बताया गया कि, दलित एक्ट के केस में क्या सही है, क्या गलत है, यह नहीं देखा जाता है, इस एक्ट के तहत केस होने की वजह से, आवेदक के पक्ष में चार्ज शीट दाखिल किया जाएगा। इससे यह प्रतीत होता है कि अपराधी चाहे जितना बड़ा अपराध करें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की होने की वजह से, दलित एक्ट के तहत उसको अनुसूचित जाति जनजाति थाना से संरक्षण प्रदान किया जाता है।


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