रेलवे। यात्रा के दौरान अगर आपके साथ चोरी जैसी घटनाएँ होती है और आपके पास एक वैध रेलवे टिकट है तो आपको अपने सामान के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, और न ही आपको अपने इंश्योरेंस की चिंता होनी चाहिए क्योंकि रेलवे के क़ानून के अनुसार आपके चोरी हुए सामान को अगर रेलवे नहीं खोज पाता है, तो रेलवे को आपके सामान के मूल्य के बराबर मुआवज़ा देना होगा। आइए जानते हैं रेलवे की इस विशेष क़ानून के बारे में।
रेलवे में समान चोरी होने पर कीजिए यहाँ FIR.
अगर ट्रेन मे सफर के दौरान आपका सामान गुम/ चोरी हो जाये तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार आप रेलवे पुलिस थाने मे FIR फॉर्म भर कर शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके बाद भी अगर सुनवाई नही होती या सामान नही मिलता तो रेलवे आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनें एक आदेश में कहा था कि अगर रेलवे स्टेशन य ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो यात्री रेलवे पुलिस थाने में सामान गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के दौरान यात्री को एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के बावजुद भी अगर शिकायत की सुनवाई नहीं होती है या आपका सामान नहीं मिलता है तो रेलवे इस स्थिती में आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा। रेलवे गुम हुए सामान की वैल्यू का आकलन करेगा और इसके बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा।
FIR केवल इन लोगो को ही जमा करें
इसमें पहले रेलवे गुम हुए सामान की वैल्यू का आकलन करेगा, इसके बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा। शिकायत करने के लिए आप प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर RPF सहायता पोस्ट से संपर्क करके FIR फॉर्म लेकर रेलवे पुलिस स्टेशन पर जमा करे। ध्यान रहें यह फॉर्म टीटीई, गार्ड या GRP एस्कॉर्ट को ही जमा करे।
खोए हुए सामान के लिए रेलवे ने चला रखा है अभियान
रेलवे ऑपरेशन अमानत चला रहा है। इस अभियान के माध्यम से रेलवे पुलिस यात्रियों के खोए हुए सामान को अपने पास सुरक्षित रख लेती है। रेलवे पुलिस मिले हुए सामान की फोटो अपने रेलवे जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर कर देती है। यात्री वेबसाइट पर अपने सामान को पहचान कर रेलवे स्टेशन से अपना सामान ले सकते हैं।