पीड़ित बहराइच कन्नौजिया पुत्र राम अधार ग्राम पहाड़पुर कला पोस्ट हरिपुर तहसील कादीपुर जिला सुल्तानपुर का स्थाई निवासी है श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा गाटा संख्या 76 खलियान भूमि है जोकि कई बार सीएम हेल्पलाइन नंबर पर समेकित शिकायत संदर्भन संख्या 9211790000 2269, 92217900007569, व 92217900004263 जनसुनवाई द्वारा जांच करते हुए कारवाई किया जाए।
पीड़ित बहराइच कन्नौजिया भूतपूर्व प्रधान सुमीरा देवी व कैलाशी देवी आदि लोगों की मिलीभगत से खलियान में प्रधानमंत्री आवास देकर कब्जा कराया गया गाटा संख्या 68 खलियान की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास देकर कब्जा कराया गया है, जिसमें हल्का लेखपाल व कानूनगो की मिलीभगत से आज तक सही रिपोर्ट नहीं लगाया गया। बल्कि संपूर्ण खलिहान में कब्जा कराया गया।
भूतपूर्व प्रधान के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करते हुए खलियान की भूमि को खाली कराया जाए और उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराते हुए तथ्यात्मक सही रिपोर्ट लगवायी जाए और तहसीलदार द्वारा मौके की जांच कराते हुए खलियान को खाली कराया जाए, साथ ही सुमीरा देवी भूतपूर्व प्रधान व रामचंदर रामजीत सुरेंद्र कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर आदि लोगों की मिलीभगत से खलियान भूमि पर जो कब्जा पूर्ण रूप से कराया गया है। उसे खाली करवाया जाय।
गाटा संख्या 76 व 68 खलियान भूमि को जल्द से जल्द खाली कराया जाए और कारवाई किया जाए।
स्थगनादेश पत्र के वाद का अक्षरशः मजमून
वाद सिविल जज (अवर खण्ड) कादीपुर, सुलतानपुर मूल बाद संख्या 654/ 2022 बनाम रामजीत आदि मीरा देवी 27.09.2022 पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 28.09.2022 को सिविल कादीपुर सुलतानपुर दिनांक- 28.09.2022 पत्रावली मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुई। अन्तरिम आख्या एवं पावती पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। आदेश वाद अंगीकृत किया जाता है। वाद नियमानुसार पंजिका में अंकित किया जाय।
पत्रावली दिनांक 16.11.2022 को बयान तहरीर दिनांक 28.10.2022 को अदालत में सुनवाई हेतु पेश हो। वादिनी प्रतिवादीगण पर सम्मन हेतु आवश्यक पैरवी आदेश सिविल जज कादीपुर सुलतानपुर दिनांक 28.09.2022 प्रार्थनापत्र 42 प्रार्थनापत्र 42 समर्थित शपथपत्र 5 ग 2 च दिन के अवता को एक पक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
संक्षेप में याद पत्र का कथानक इस प्रकार है कि विवादित गाटा संख्या 143 रकबा 0.022 हे० बरंग सुखे अक्षर लाल अ.ब. सद से दर्शित है के जुज भाग का बैनामा वादिनी ने उसके खातेदार योगेन्द्र यादव, रमेश कुमार, राधेश्याम, सिकन्दर से करा लिया। जिस पर बाद बैनामा वादिनी काबिज दखल है। जोकि वादिनी व प्रतिवादी 4 के नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है। विवादित भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का कोई वास्ता सकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता वादिनी व प्रतिवादी संख्या 4 को याद भूमि से पैदल करते हुए जबरन कब्जा करके वादित भूमि में निर्माण कर लेना चाहते है।
वादिनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य के तौर पर सूची माध्यम से नकल नामान्तरण बही, नफल खतौनी, नकल दस्तावेज की फाइनल मैप की छायाप्रति व आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेज बैनामें में वादिनी का नाम अंकित है, जिससे प्रथम दृष्टया वादिनी के अभिकथनों का बल प्राप्त होता है।
अतः उपरोक्त के आधार पर न्यायालय के अनुसार यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किया जाता है, तो वादीगण को पूर्ण इति होने व उनके बाद का उद्देश्य विफल होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में के प्रति SA -12, 468, 611
यादयस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा।
आदेश प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो।
प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की आदेशित किया जाता है कि ये विवादित भूमि गाटा संख्या 143 रकबा 0.022 है पर सूर्ख अक्षर लाल अ ब स द से दर्शित है, स्थित ग्राम पहाड़पुर कलां, परगना अल्देमऊ, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर पर वादिनी के कब्जा दखल में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें, न ही कोई नवनिर्माण करें। यह आदेश भूराजस्व मानचित्र के अनुसार प्रभावी होगा। उक्त आदेश का प्रभाव किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा दौरान मुकदमा यदि यह सामने आता है, कि वादिनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर यह आदेश प्राप्त किया गया है तो यह स्तुत आदेश को निरस्त किये जाने का पर्याप्त आधार होगा।
वादिनी आदेश 39 नियम 3 सी० पी० सी० का अनुपालन अविलंब करे पत्रावली वास्ते 4 ग 2 आपति निस्तारण हेतु पत्रावली दिनांक 31.10.2022 को पेश हो।
28.09.22 आदेश सिविल जज कादीपुर, सुलतानपुर 28.09.2022 प्रार्थना पत्र 6 ग- 2 सुना तथा अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादिनी द्वारा आवश्यक शुल्क जमा करने को उपरान्त अमीन आयुक्त को रिट जारी हो। अमीन आयुक्त को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित भूमि का निरीक्षण कर मानचित्र सहित निरीक्षण आख्या नियत तिथि तक प्रस्तुत करें।
सिविल जज (अ० ख०), कादीपुर सुलतानपुर।