सुल्तानपुर। 5 फरवरी 2016 को धनपतगंज ब्लॉक पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए नामांकन के दौरान मारपीट बलवा के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह दो ब्लॉक प्रमुख एवं पूर्व विधायक सहित अन्य 8 लोगों को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज एकता वर्मा ने जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह एवं उनके पति ब्लाक प्रमुख बल्दीराय शिव कुमार सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला देवी, रमाकांत मिश्र, राजेंद्र मिश्र, सिराज, दद्दन, व भूपेंद्र सिंह को बलवा एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व एससी एसटी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
दूसरी तरफ कोर्ट ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू एवं धनपतगंज के मौजूदा ब्लाक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू के साथ राममूर्ति सिंह एवं अतुल सिंह को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास के साथ दो- दो हजार का जुर्माना भी लगाया। हालांकि इन लोगों के लिए राहत की बात है कि अपील किए जाने पर इन लोगों को जमानत मिल गई है।