छत्तीसगढ़। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में श्री रोशन कुमार असिस्टेंट मास्टर (कंप्यूटर साइंस) और श्री संजय कुमार (नर्सिंग असिस्टेंट) के पद पर अस्थायी नियुक्त हुए थे। 179 दिनों के लिए 2008 के तीसरे या चौथे चतुर्थांश में व्यक्ति विशेष की सिफारिश पर अस्थयी नियुक्ति की मियाद पूरी होने के पूर्व ही 01 जनवरी 2009 को इन दोनों को स्थायी तौर पर नियुक्त कर लिया गया बिना किसी औपचारिक चयन प्रक्रिया के जो की गैर विधिक होने के साथ ही तमाम उपयुक्त उम्मीदवारों को वंचित करता है।
इन पदों पर चयन से। श्री रोशन कुमार आज भी पढ़ाने में अक्षम हैं, और श्री संजय कुमार नर्सिंग असिस्टेंट उस पद पर आसीन हैं। आर एम पी और आठवीं पास होकर जिसकी अनिवार्य अहर्ता है डिप्लोमा/ डिग्री इन नर्सिंग। इन तथ्यों को जब तात्कालिक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सन 2013 में प्रधानाचार्य कैप्टन गोरंटला रामबाबू के संज्ञान में लाया गया तो कार्यालयाध्यक्ष श्री जयंत कुमार सिंह (वायु सेना वेटरन) पर निराधार शिकायतों का संज्ञान लेते हुए निष्कासन गैर विधिक तरीके से कर दिया गया।
संस्थापक प्रधानाचार्य कैप्टन (डॉ) महेश कांडपाल (सेवानिवृत्त) को बचाने हेतु। यह दोनों ही नियोजन कैप्टन कांडपाल द्वारा किए गए थे। और कैप्टन गोरंटला रामबाबू भारतीय नौ सेना में उनके अधिनस्थ अधिकारी तथा अंबिकापुर में उनके मार्गदर्शक थे। निष्काषित कार्यालयाध्यक्ष ने यह मुद्दा आरटीआई के माध्यम से उठाया।
केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर सैनिक स्कूल अंबिकापुर ने यह जानकारी अपने पत्रांक SSAP/Est/RTI/1049/4532 तथा SSAP/Est/RTI/1049/4531 दिनांकित 05 मार्च 2019 के माध्यम से प्रेषित की। इन दोनों ही पत्रों के माध्यम के यह जानकारी उपलब्ध करायी गयी है कि अस्थायी और स्थायी नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन और चयन परीक्षा की तारीख की उपस्थिति शीट नही है। तथा अंतिम अनुच्छेद में यह स्पष्ट बताया गया है कि चूंकि स्कूल उस दौरान स्थापना के प्रारंभिक दौर में था अतः उपलब्ध अस्थायी कर्मचारियों को तीन शिक्षको एक बोर्ड के माध्यम से उनकी उपयुक्तता का अन्वेषण करते हुए स्थायी कर दिया गया।
आयोग का निर्णय
आयोग ने रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के अध्ययन से पाया है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत सीपीआईओ द्वारा सूचना से इनकार केवल आंशिक रूप से उचित है। सीपीआईओ को…..
(i) आरटीआई आवेदन के पैरा 1 में मांगी गई भर्ती परीक्षा के दिन उपस्थिति पत्रक की प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
(ii) आरटीआई आवेदन के पैरा 2 में मांगे गए अनुबंध पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन की प्रति और
(iii) नियमित भर्ती के लिए विज्ञापन की प्रति और आरटीआई आवेदन के पैरा 3 में मांगी गई उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध निर्देश।
उक्त सूचना इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपीलकर्ता को नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। ऐसा करने में, यदि किसी भी पैरा पर मांगी गई जानकारी भागों में या समग्र रूप से उपलब्ध नहीं है, तो उस पैरा के खिलाफ अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। इस आशय की एक अनुपालन रिपोर्ट विधिवत रूप से सीपीआईओ द्वारा आयोग को भेजी जाएगी।