जौनपुर। खेलकूद के मैदान में अवैध कब्ज़ा करने पर नोटिस चस्पा करने के 10 दिन बीत जाने के बावजूद आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नही हुई।ग्राम सेमरी, परगना मुंगरा, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर स्थित गाटा सं० 1392/ 0.0020 खेल का मैदान खाते की भूमि पर कब्जा किये जाने के फलस्वरूप आपके विरूद्ध योजित बेदखली वाद सं० टी 20051436320 सन् 2005 धारा 122 ख के तहत उक्त अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध बेदखली आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2022 पारित किया गया।
मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरी भोगीपुर निवासी सुरेश चंद तिवारी पुत्र स्वर्गीय गया प्रसाद तिवारी ने गांव के ही खेल कूद की जमीन पर लगभग 20 वर्षो से मकान बना लिए हैं जिसकी शिकायत होने पर तहसीलदार मछलीशहर ने दिनांक 23 दिसंबर को लेखपाल सेमरी से नोटिस चस्पा करवाया और सुरेश चंद तिवारी को एक सप्ताह के अंदर अपना अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया परंतु अभी तक एक सप्ताह से अधिक बीत जाने के बावजूद तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई।
नोटिस में वर्णित विवरण निम्नवत है।
ग्राम सेमरी, परगना मुंगरा, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर स्थित गाटा सं० 1392/ 0.0020 खेल का मैदान खाते की भूमि पर कब्जा किये जाने के फलस्वरूप आपके विरूद्ध योजित बेदखली वाद सं० टी 20051436320 सन् 2005 धारा 122 ख के तहत उक्त अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध बेदखली आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2022 पारित किया गया। आप को निर्देशित किया जाता है, कि एक सप्ताह के अन्दर अपना अवैध अतिक्रमण स्वंय हटा ले अन्यथा की स्थिति में बलपूर्वक हटाने की कार्यवाही की जाएगी, जिसमें आये खर्चे को भी आप से वसूल किया जाएगा।