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माननीय उच्चतम न्यायालय नें सनातन धर्मध्वजा वाहक अरुण पाठक को दी सहूलियत।

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वाराणसी। कट्टर सनातना धर्मी अरूण पाठक को मानीय उच्च न्यायालय की ओर से सहूलियत प्रदान की गयी है, लेकिन कुछ भी हो अरूण पाठक मामले में प्रदेश व देश की तथाकथित हिंदूवादी सरकार के सनातनद्रोही के साथ ही ब्राह्मणद्रोही होनें का सत्यापन आम जनता कर चुकी है।

1. कोर्ट नंबर 87 केस आवेदन यू/एस 482 नंबर-39168 ऑफ 2022 आवेदक अरुण पाठक विरोधी पक्ष यू.पी. और आवेदक के लिए एक अन्य वकील आर.बी. सिंह विपक्षी पार्टी के वकील जी.ए. माननीय दिनेश कुमार सिंह, जे. 1. आज दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया गया है।

2. राज्य की ओर से नोटिस को राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश ने स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने वर्तमान याचिका का जवाब/ प्रतिवाद दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है और दिया है।

3. इस मामले को 27.01.2023 को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध करें।

4. एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह प्रदान किया जाता है कि धारा 147, 148, 149, 332 के तहत 2015 के केस क्राइम नंबर 86 से उत्पन्न केस नंबर 2016 की 2018 (राज्य बनाम अजय राज और अन्य) की आगे की कार्यवाही, 353, 333, 307, 395, 397, 435, 436, 427 आई.पी.सी. पुलिस थाना दशाश्वमेध, जिला-वाराणसी के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3/4 को लिस्टिंग की अगली तिथि तक स्थगित रखा जाएगा।

आदेश दिनांक : 11.1.2023 शफीक [दिनेश कुमार सिंह , जे.]


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