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संजय सिंह और पांच अन्य पर तीन माह की सजा व 1500 रुपये का जुर्माना, यह सजा साल 2001 में एक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सुनाई गई, मिली बेल।

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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में एमपी एमलए कोर्ट ने तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा संजय सिंह और पांच अन्य पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। संजय सिंह को यह सजा साल 2001 में एक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सुनाई गई है।

संजय सिंह नें यह प्रदर्शन तब सुल्तानपुर में बार-बार होने वाली बिजली कटौती को लेकर किया था। स्पेशल एमपी कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक अनूप सांडा, पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव और तीन अन्य को भी सजा सुनाई है। इन लोगों के खिलाफ IPC की धारा 143 और 341 के तहत मामले दर्ज थे। इन सभी आरोपियों को उनके वकीलों की अपील पर जमानत दे दी गई।

कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, “बिजली कटौती से परेशान जनता के लिए आंदोलन किया तो 18/6/2001 के केस में सुल्तानपुर कोर्ट से 3 महीने जेल और 1500 रु जुर्माना की सजा हो गई। जनहित की लड़ाई जारी रहेगी जो भी सजा मिले मंज़ूर है। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सक्षम न्यायालय में अपील की जाएगी।”

अनूप सांडा बाद में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने जबकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। अब इस मामले में इन लोगों को सजा सुनाई गई है। हालांकि कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपील दायर करने का मौका दिया, जिसके बाद सभी को रिहा कर दिया गया।


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