पटना। लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विजयपुर जिला गोपालगंज द्वारा जारी पत्र संख्या -02/22 दिनाक-08-01-23 के माध्यम से तथ्य एवं सत्य को छिपाकर झूठी सूचना दी गई है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -7 की उपधारा -(2) एवं (8)का उलंघन तथा लोक सूचना पदाधिकारी के कर्तव्य हीनता का द्योतक अपराधिक कृत्य को उजागर करता है।
वताया जाता है कि समाज सेवी नें आरटीआई माँगी थी, जनसूचना अधिकार अधिनियमांतर्गत 2005 के अधीन प्रपत्र (क) के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के दुकानदार योगिन्दा देवी पति सुदर्शन गिरी ग्राम सिंहपुर थाना- विजयपुर जिला- गोपालगंज से संवधित जानकारी रजिस्टर्ड डाक संख्या- आर यू- 279742121आई एन दिनांक- 11अगस्त 20 के माध्यम से मांगी गई।
जिसकी निर्धारित समयावधि के उपरांत सूचना नहीं मिलने के विरुद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ जिला गोपालगंज के समक्ष प्रथम अपील दायर किया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सूचना नहीं उपलब्ध कराए जाने के विरुद्ध विहार राज्य सूचना आयोग पटना में द्वितीय अपील दायर किया गया।
विहार राज्य सूचना आयोग पटना के अंतर्गत दाखिल वाद संख्या- ए-3363/2022 (ए/ पी)160821/12631दिनाक-13-12-22 को पारित आदेश के अनुपालन में राजीव कुमार लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विजयपुर द्वारा जनवितरण प्रणाली दुकानदार की मीलीभगत से सत्य एवं तथ्य को छिपाकर जालसाजी पूर्ण आवेदन पत्र को आधार बनाकर आवेदक को राज्य से बाहर का निवासी तथा राशनकार्ड धारकों की श्रेणी में नहीं होने का उल्लेख कर जानकारी नहीं दी गई। भरोसेमंद सूत्रों के हवाले वताया गया है कि जालसाज लोक सूचना पदाधिकारी ने विहार सरकार द्वारा प्रकाशित विहार गजट दिनांक- 10 मार्च 2016 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-14की उप धारा- XIII का औचित्य विहीन हवाला देते हुए जनहित से जुड़ी जानकारी देने से इंकार करना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -22 के प्रावधानों के विपरीत है।
इसी प्रकार के समान आशय के एक अन्य मामले के तहत विहार राज्य सूचना आयोग पटना में दाखिल वाद संख्या- ए 506/20 सुनील कुमार यादव नावादा वनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह अनुमंडल पदाधिकारी रजौली नावादा एवं लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिरदला नावादा के मामले में दिनांक 23- 03- 21 को राज्य सूचना आयोग पटना द्वारा निर्णय पारित कर मांगी गई जानकारी देय करार देते हुए आदेश निर्गत किया गया है।
अपीलार्थी सुरेश चन्द्र पाण्डेय ने निवंधित डाक संख्या ई यूं 2895759441आई एन दिनांक -16-01-23 को साक्ष्य सहित आवेदन पत्र विहार राज्य सूचना आयोग पटना के अंतर्गत दाखिल कर जालसाजी मामले में संलिप्त राजीव कुमार लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विजयपुर थाना- विजयपुर जिला -गोपालगंज के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा. 19 की उप धारा -8 (वी) के तहत प्रतिपूर्ति, धारा -20 की उप धारा -7 (1) के तहत अर्थ दण्ड एवं धारा- 20 की -7 (2) के तहत विभागीय कार्रवाई के साथ साथ अपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।
देखना है कि कव तक जालसाजी मामले में संलिप्त राजीव कुमार लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विजयपुर जिला- गोपालगंज कानून से आंखमिचौली खेलने में कामयाब (सफल) हो पा रहे हैं अथवा कानूनी फंदा उनके गले का फास वन सकता है जो भविष्य के गर्भ में है।