दिल्ली। सन 2018 के केस में 21 जनवरी 2030 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर महरौली थाने में पीड़िता पांडे की शिकायत के आधार पर दर्ज कर जांच का आदेश दिया गया। जिसके क्रम में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिकायत पंजीकरण पर जारी स्थगनादेश को हटा ली गई। जिसके क्रम में यह शिकायत पंजीकृत हुई है। जिसका विवरण अक्षरशः नीचे वर्णित है।
पुलिस ने थाना महरौली ने उत्पात मचाया, दिनांक 28.06.2018 को अपराह्न लगभग 03.39 बजे। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। इसकी शिकायत चंट ने महरौली पुलिस के खिलाफ डीसीपी साउथ से भी की है। मुहर और डायरी संख्या के साथ शिकायत इसके साथ संलग्न है।
कि शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी, इसलिए शिकायतकर्ता का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है। उसकी कभी भी हत्या की जा सकती है। आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आरोपी सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने थानाक्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के तहत अपराध यू/ एस 376/ 328/ 120 बी/ 506 आईपीसी किया है। महरौली और इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी, इसलिए माननीय न्यायालय थानाध्यक्ष आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए महरौली दक्षिण जिला दिल्ली।
शिकायत हलफनामे द्वारा समर्थित है और पुलिस को दी गई शिकायतकर्ता की प्रति भी इसके साथ संलग्न है। शिकायत प्रार्थना उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह सबसे सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि।
(क) माननीय न्यायालय आरोपी व्यक्ति के खिलाफ समन जारी कर सकता है।
(ख) न्याय के हित में आरोपी व्यक्तियों को दंडित करने और शिकायतकर्ता को राहत प्रदान करने के लिए आदेश पारित करें।
(ग) एसएचओ, पीएस को निर्देशित करने के लिए अन्य या आगे के आदेश पारित करें। महरौली शिकायतकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए या कोई अन्य आदेश, न्याय के हित में शिकायतकर्ता पूनम के पक्ष में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ।
दिनांक: 21/06/2018 दिल्ली ड्यूटी अधिकारी, थाना महरौली, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक आवेदन धारा 156 (3) Cr.P.C. शिकायतकर्ता पीपीडी/ ओ लेफ्टिनेंट जनार्दन पांडे 43 द्वारा दायर किया गया था। निवासी द्वारा कथित सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिनांक 12.4.2018 को कथित सैयद शाहनवाज हुसैन पीड़िता को एक घर ले गया। छतरपुर स्थित फार्म हाउस में उसने पीड़िता को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया और जब वह बेहोश हो गई तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी।
उसने कहा कि उसने उसका अश्लील वीडियो बनाया था और अगर उसने इस घटना को किसी को बताया तो वह वीडियो किसी को भी दिखाएगा। उपरोक्त शिकायत पर माननीय एमएम कोर्ट साकेत कोर्ट ने दिनांक 03.09.2019 के आदेश द्वारा कथित के विरुद्ध मामला दर्ज करने का आदेश पारित किया।
07.07.2018 आगे कथित तौर पर दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। उपरोक्त याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने एमएम कोर्ट द्वारा दिनांक 03.09.2019 के आदेश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा।
17.08.22 हालांकि, कथित तौर पर फिर से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अवकाश याचिका संख्या 7653/2022 दायर की। उपरोक्त याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2019 के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।
16.01.23 जो आज अपलोड किया गया है। शिकायत की सामग्री से आईपीसी की धारा 376/328/506 के तहत अपराध बनता है। इसलिए, यह रूक्का तैयार किया जाता है और आपके सामने पेश किया जाता है। आपको एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आईपीसी की धारा 376/328/506 के तहत मामला दर्ज किया जाए और जांच अधोहस्ताक्षरी को सौंपी जाए।
घटना की तारीख और समय 12.04.2018, शाम 6 बजे से देर रात तक अपराध का स्थान छतरपुर फार्म, नई दिल्ली तहरीर की तारीख और समय 21.01.23 रात 9 बजे Sd / -इंग्लिश ज्योति SI ज्योति D – 6309 PIS NO. 16190184 थाना महरौली 21.01.23 उपरोक्त लेख की प्राप्ति पर, एक मामला प्राथमिकी संख्या 85/2023, धारा 376/328/506 आईपीसी, थाना महरौली दर्ज किया गया है और प्राथमिकी की प्रति मूल लेख के साथ सौंपी गई है डब्ल्यू/एसआई ज्योति, नं. 6309, थाना महरौली, नई दिल्ली द्वारा महरौली के थानेदार को आगे की जांच के आदेश के लिये स्थानांतरित किया गया।
आईओ/ ड्यूटी ऑफिसर द्वारा सामग्री/ जिस्ट्स की ठीक से जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी की अन्य प्रतियां डाक के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएंगी। पी.एस. एमईई 3 के लिए नहीं। जबकि अबतक मेडिकल व 164 के बयान हो जानें के बाद भी कोई गिरफ्तारी नही की गयी है।