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दो सप्ताह बीतजानें के बाद भी चांदनी प्रजापति की नही लिखी गयी मिर्जापुर कोतवाली में एफाईआर, हिस्ट्रीशीटर प्रेम प्रकाश यादव नें डाक्टर भीमराव अंबेडकर को कहे थे अपशब्द…।

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मिरजापुर। कोतवाली नगर मिर्जापुर में जहां एक ओर फर्जी अभियोग लिखना उगाही करके जांच के नाम पर निर्दोष दिखाना अटैची उद्योग का अंग बन चुका है वही सामाजिक मुद्दों को लेकर शिकायतकर्ता चांदनी प्रजापति जिनके लिखित प्रार्थना पत्र को नहीं लिया गया, थाना कोतवाली शहर मिर्जापुर के कोतवाल नें डाँट के भगा दिया गया। पीड़िता ने लगाया कोतवाली पर गंभीर आरोप, कोतवाल व सहयोगियों से चिल्ला कर थाने से भगा दिया गया। जबकि जिस प्रेम प्रकाश यादव पर डाक्टर भीमराव अम्बेडकर पर अभद्रता का आरोप चांदनी प्रजापति नें लगाया है।

https://twitter.com/chandanipraja14/status/1613457775010496512?t=JSkfMf9xQKfd5LMsWmJKhg&s=19

जबकि हम आपको बताते चलें की उस प्रेम प्रकाश यादव पर पूर्व में भी कई जनपदों में मुकदमें पंजीकृत हैं जिनके फैक्ट हम आपको साक्ष्यों के साथ दिखायेंगे। वही थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी शहर मिर्जापुर प्रेम प्रकाश यादव पर इस कदर मेहरबान हैं, कि शिकायत कर्ता को f.i.r. करने के लिए जौनपुर जाने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है ट्वीट जब जौनपुर से हुई है तो उसकी शिकायत भी जौनपुर में ही की जाएगी वह मैं तो कतई यह f.i.r. अपने थाने में पंजीकृत नहीं करूंगा।


चांदनी प्रजापति की ओर से प्रेषित आईजीआरेस


दुर्व्यवहार की वादी एक पीड़िता थी जिसका मुकदमा मिर्जापुर जनपद के इसी कोतवाली शहर में वाद संख्या 105/2022 धाराऐं 419, 420, 406, 504 व 506 के अंतर्गत पंजीकृत तो हुई थी लेकिन दबाव में प्रेम प्रकाश का नाम उक्त शिकायत से लेदेकर मामले को सुलह करवा डाला गया, जिसके शेष पीड़ित लोग अब 156 (3)  किए हैं। और इसमें इन लोगों का बयान होना है, लेकिन बयान नहीं हो पा रहा है। मामले में चार्जशीट न्यायालय में गई नहीं, राजनैतिक दबाव में लापरवाही कर रही है स्थानीय पुलिस।

जबकि उक्त प्रेमप्रकाश पर जनपद प्रतापगढ़ में विगत वर्ष थाना कोतवाली शहर प्रतापगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 258/2022 धाराऐं 506, 386, 504 व 67 आईटी एक्ट तथा मुकदमा अपराध संख्या 284/2022 धखराऐं 504, 506 व 67 आईटी एक्ट प्रेम प्रकाश पुत्र लालचंद्र यादव निवासी शहजन थाना मड़ियाहूं जनपद जौनपुर पर पंजीकृत हैं।



हम आपको बताते चलें कि चांदनी प्रजापति के ट्विटर हैंडल से प्रेषित ट्वीटों के क्रम में दिनांक 12 जनवरी को मिर्जापुर पुलिस के ट्विटर हैंडल से क्षेत्राधिकारी नगर को जांच कर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज 2 सप्ताह का समय बीतने के बाद भी क्षेत्राधिकारी नगर मिर्जापुर द्वारा उक्त घटना के क्रम में किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब उक्त ट्वीट के नीचे नहीं लगाया गया है।



वही जो कोतवाल नगर मिर्जापुर से हमारे प्रतिनिधि ने बात किया तुम महोदय द्वारा जानकारी दी गई थी मिर्जापुर में f.i.r. क्यों लिखा जाए जबकि मामला जौनपुर का है यदि हमारा कोई उच्च अधिकारी हमें निर्देशित करेगा तब हम उक्त के क्रम में कार्यवाही करेंगे वही हमारे प्रतिनिधि द्वारा जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या पर चित्रकूट में पंजीकृत हुए हाल ही में मुकदमे के क्रम में उदाहरण दिया गया तो थाना अध्यक्ष जी की भाषा इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सुनिए।



अब एक बात नहीं समझ में आ रही है कि सरकारी कोरम में जीरो f.i.r. का जो प्रावधान है। क्या उस प्रावधान से पृथक होकर कोतवाली मिर्जापुर के कोतवाल को माननीय पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश द्वारा कोई विशेष अधिकार दिया गया है? जिस कारण से माननीय महोदय जी उक्त शिकायत नहीं पंजीकृत कर पा रहे हैं? या फिर प्रेम प्रकाश के आका नेताजी का ब्रहद हस्त व दबदबा इतना कायम है। कि माननीय कोतवाल कोतवाली नगर मिर्जापुर प्रेम प्रकाश के उक्त कृत्य के क्रम में शिकायत पंजीकृत करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं।


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