बजट 23-24, गैर सरकारी संगठनों/ एनपीओ/ सीएसओ आदि (सोसाइटी, ट्रस्ट और नो प्रॉफिट कंपनी) से संबंधित प्रावधान संशोधनों की अधिकता जारी।
बजट 23-24, गैर सरकारी संगठनों/ एनपीओ/ सीएसओ आदि (सोसाइटी, ट्रस्ट और नो प्रॉफिट कंपनी) से संबंधित प्रावधान संशोधनों की अधिकता जारी। किसी धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट द्वारा 01-04-2021 से पहले कॉर्पस, ऋण या उधार से आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब ऐसी राशि को वापस जमा किया जाता है या कॉर्पस में निवेश किया जाता है, या ऋण या उधार चुकाया जाता है। (धारा-10(23सी)/11)
ऋण की चुकौती या निवेश/संग्रह में वापस जमा करने को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए केवल कोष या ऋण से आवेदन के 5 वर्षों के भीतर एक आवेदन माना जाएगा (धारा- 10(23सी)/11) (टिप्पणी: उचित प्रस्ताव)।
एक ट्रस्ट या संस्था द्वारा दूसरे ट्रस्ट या संस्थानों को दान ऐसे दान के 85% तक के आवेदन के रूप में माना जाएगा। (धारा- 10(23सी)/11)
तीन नाम आधारित फंड :
(जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड,
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, और
राजीव गांधी फाउंडेशन) को धारा 80 जी के तहत कटौती के लिए पात्र निधियों की सूची से हटा दिया गया है।
जिन ट्रस्टों और संस्थानों ने गतिविधियां शुरू कर दी हैं, वे अनंतिम पंजीकरण के बजाय नियमित पंजीकरण के लिए सीधे आवेदन करेंगे
(धारा-10(23सी)/12एबी/80जी)
झूठी या गलत जानकारी वाले पंजीकरण के लिए एक आवेदन जमा करना, या अगर यह अधूरा है, तो इसे एक निर्दिष्ट उल्लंघन माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप पीसीआईटी/सीआईटी द्वारा ट्रस्टों या संस्थानों के पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा।
यदि वे पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहते हैं तो धारा 115टीडी के तहत अर्जित कर के प्रावधानों को ट्रस्ट या संस्थानों तक बढ़ाया जाता है (धारा- 10(23सी)/ 12एए/ 12एबी/ 80जी) आय के संचय का दावा करने के लिए, ट्रस्ट या संस्थान आय की विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से कम से कम 2 महीने पहले फॉर्म 9ए और फॉर्म 10 दाखिल करेंगे।
(धारा-10(23सी)/11/139(1))
(टिप्पणी: उचित प्रस्ताव लेकिन एनजीओ और ट्रस्ट को अपने खातों को काफी पहले ही अंतिम रूप देने की आवश्यकता है।) न्यास या संस्थान आय की अद्यतन विवरणी दाखिल करके छूट प्रावधानों के लाभ का दावा नहीं कर सकते। (धारा- 10(23सी)/12ए/139(8ए)।
अधिक जानकारी के लिए कृपया व्हाट्सएप 9453067322 पर पूछें एडवोकेट नरेंद्र बहादुर श्रीवास्तव।