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पुलिसकर्मियों के सामाजिक संचार माध्यमों का उपयोग, केवल सरकारी गुणगान में करने का आदेश जारी।

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लखनऊ। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया पॉलिसी जारी, पुलिस वालों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनी, पुलिस वालों पर वीडियो रील बनाने पर रोक लगी, सरकारी कार्य में पुलिस वाले सोशल मीडिया इस्तेमाल न करें।



पुलिस वालों के सोशल मीडिया के व्यक्तिगत इस्तेमाल पर लगी, किसी की टिप्पणी पर ट्रोलिंग ना करें पुलिस कर्मी, खुद की वाहवाही के वीडियो बनाने पर भी लगी रोक, जन शिकायतों का लाइव प्रसारण भी नहीं कर सकते हैं।

कोई भी पुलिस वाला विवादित ग्रुप नहीं ज्वॉइन कर सकता, सोशल मीडिया में प्रोफेशनल डीपी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो रील गाना इत्यादि पर भी रोक लगाई गई।

सोशल मीडिया केवल शासकीय हित में इस्तेमाल करें, किसी पीड़ित का चेहरा या शिनाख्त नहीं दे सकते, वीडियो रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों को बड़ा झटका, सोशल मीडिया पर करने  करने पर भी रोक रोक।



वरिष्ठ अफसर या सहकर्मी पर कमेंट भी नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर फॉलोबैक में सावधानी बरतें, पुलिस कर्मी असलहों का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते है। बिना सत्यापित कोई भी सूचना फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं।यूपी के डीजीपी ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की, DGP डीएस चौहान की मंजूरी के बाद पॉलिसी जारी हुई|


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