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पाक्सो एक्ट में न्यायालय द्वारा चार आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सुनाई गई सजा।

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प्रतापगढ़ (रमेश श्रीवास्तव)। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की विवेचना तथा अभियोजन के संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी द्वारा पाक्सो एक्ट में प्रतापगढ़ जिले के थाना देल्हूपुर में गत 23 सितंबर 2022 को दर्ज मु.अ.संख्या- 39/2022 धारा 363/34, 366/34, 376 डी, 506/34, 109, 412, 392/34 भारतीय दंड विधान एवं 5 जी/6 पाक्सो एक्ट में संबंधित अभियोग में 19 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।



जिसमें चार अभियुक्तों को विचारण के बाद कल 13 मार्च 2023 को विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम प्रतापगढ़ द्वारा आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोग की पैरवी देवेश चंद्र त्रिपाठी विशेष लोक अभियोजक पाक्सो, अभियोग के विवेचक तत्कालीन देल्हूपुर थानाध्यक्ष धीरेंद्र ठाकुर तथा आरक्षी दिनेश कुमार मामले के पैरोकार रहे।


इस कैलेंडर को गाजीपुर व बलिया मे वितरण करवानें के लिए ऊर्जावान युवकों/ युवतियों की आवश्यकता है। कैलेंडर पर वर्णित नंबर पर सम्पर्क, पारिश्रमिक चार अंकों में। यदि बात सही लगे तो डाक्टर साहब को एक फोन कर संवाद करें।
इस कैलेंडर को गाजीपुर व बलिया मे वितरण करवानें के लिए ऊर्जावान युवकों/ युवतियों की आवश्यकता है। कैलेंडर पर वर्णित नंबर पर सम्पर्क, पारिश्रमिक चार अंकों में। यदि बात सही लगे तो डाक्टर साहब को एक फोन कर संवाद करें।

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दंडित किए गए अभियुक्त शिवम को आजीवन कारावास एवं 50 हजार का अर्थदंड, रफीक को आजीवन कारावास एवं 1 लाख का अर्थदंड, तफ्सीर को आजीवन कारावास एवं 1 लाख का अर्थदंड तथा मुन्नू को आजीवन कारावास एवं 1 लाख 45 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। विशेष न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला क्षेत्र एवं जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।


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