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हाल ए जन वितरण प्रणाली, अवैध रूप से निर्गत, अनुज्ञप्ति रद्द करें सरकार।

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हथुआ (गोपालगंज) सुरेश चन्द्र पाण्डेय (त्यागी)। अनुमंडल कार्यालय हथुआ जिला- गोपालगंज द्वारा धोखाधड़ी कर अवैध रूप से जन वितरण प्रणाली के तहत विक्रेता अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है जो भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है।

सनद रहे कि दिनांक-13-4-92 के उपरांत आरक्षण नियम के तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के नाम जन वितरण प्रणाली विक्रेता के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना था परंतु अनुमंडल कार्यालय हथुआ जिला- गोपालगंज द्वारा धोखाधड़ी कर गैर कानूनी तरीके से श्रीमती जोगिंदा देवी पति सुदर्शन गिरी ग्राम- शिवपुर अंचल+ थाना- विजयपुर जिला- गोपालगंज के नाम जन वितरण प्रणाली के तहत विक्रेता अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है जो अपराधिक कृत्य है।



बताया जाता है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभागीय पत्र संख्या -1355दिनाक- 26-3-1998के प्रावधानों का उल्लंघन कर जालसाजी पूर्वक जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है। इस प्रकार के अनुज्ञप्ति निर्गत करने के विरुद्ध भारत सरकार उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र संख्या -21(ए)2002पी डी दिनांक -5-12-2002 के माध्यम से आपत्ति जताई जा चुकी है। बिहार सरकार खाद्य एवं आपूर्ति तथा वाणिज्य विभाग के पत्रांक- प्र.6ज वि-40/1998-2397आ वा पटना दिनांक -12-6-2002

द्वारा निर्गत सिटीजन चार्टर के पारा -9(2) मैं उल्लिखित है की माननीय उच्च न्यायालय पटना ने सी .डब्ल्यू. जे .सी. नंबर-8470/1998 आनंद किशोर गिरी बनाम बिहार राज्य मे यह मार्ग निर्देशन दिया गया है कि जन वितरण प्रणाली के तहत दुकानों की संख्या पर निर्भर करता है। वैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता को इकरारनामा के तहत नोटिस जारी कर लाइसेंस नवीनीकरण के समय ही अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाए जिनके दुकान के साथ नियमानुसार शहरी क्षेत्र में 1350 तथा देहाती क्षेत्र में 1900की आवादी संबद्ध नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ दिनांक-13-4-2002 के बाद केवल अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना है। इसके साथ साथ आरक्षण का 24% पूरा नहीं होने पर सामान्य जाति के अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं किया जाना है तथा उसे अवैध करार देते हुए इकरारनामा को रद्द किया जाना है।


शिकायत कर्ता सुरेश चन्द्र पाण्डेय (त्यागी) सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर टी आई एक्टिविष्ट गोपालगंज (विहार)


ध्यातव्य है कि अनुमंडल कार्यालय हथुआ जिला गोपालगंज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है राशन कार्ड निर्गत कराने के नाम पर बिचौलियों द्वारा रु 3 000से ₹4000 की नाजायज वसूली होती है ,जो आवेदक रिश्वत की रकम चुकाने में असमर्थ होते हैं उनका आवेदन निरस्त किया जाता है ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच से सत्य एवं तथ्य स्वत उजागर हो जाएगा।


भ्रष्टाचार में सहभागी राजीव कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विजयपुर जिला -गोपालगंज ( विहार)।


प्रमुख समाज सेवी आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश चंद्र पांडे उर्फ त्यागी ने अनुमंडल कार्यालय हथुआ द्वारा धोखाधड़ी कर अवैध रूप से श्रीमती जोगिंदि देवी पति सुदर्शन गिरी ग्राम सिंहपुर अंचल थाना-विजयपुर जिला-गोपालगंज के नाम जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति को रद्द कर कानूनी कार्रवाई कराने एवं अनुमंडल कार्यालय द्वारा राशन कार्ड निर्गत करने में की जा रही धन उगाही की उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है।

श्री पाण्डेय ने जिला प्रशासन को चेताया है कि यदि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इंशाफ के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाना मजवूरी होगी।


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