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अदालती आदेश के बाद बंधुआ कला के दारोगा के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज, दरोगा को मिला पूँजीपति की गुलामी का इनाम।

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सुल्तानपुर- न्याय मांगने गए राजमिस्त्री/राजगीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और फोन पर गिरफ्तारी का दबाव बनाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बंधुआ कला थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार सिंह की स्वीकृति पर व्यापारी को वादी बनाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।



जिसके खिलाफ राज मिस्त्री ने न्यायालय की शरण ली थी। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के बनी निवासी राज मिस्त्री मुन्नीलाल ने राजगीर का काम बंधुआकला कस्बे में किया था। पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम के बगल स्थित इनडोर स्पोर्ट्स दुकान के संचालक दिलदार एवं गुलजार ने राज मिस्त्री के पैसा मांगने पर पुलिस से दबाव बनवाया था और दरोगा के रौब गालिब का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।



किरकिरी के बाद बंधुआ कला थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार सिंह की शह पर राजमिस्त्री मुन्नीलाल के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में बंधुआ कला थाने में पंजीकृत की गई थी। व्यापारी के सहयोगी बने दारोगा राम प्रकाश सिंह के खिलाफ कोर्ट में परिवाद अर्जी अधिवक्ता श्रवण कुमार पांडे की तरफ से पेश किया गया था।



स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश नवनीत गिरी के आदेश पर सोमवार को परिवाद दारोगा के खिलाफ पंजीकृत कर लिया गया है। बंधुआ कला के दारोगा के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज।


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