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जनसूचना में भ्रामक सूचना देना पड़ा भारी लेखपाल, कानूनगो व तहसीलदार पर मुकदमा दर्ज।

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बलिया (ब्यूरो, उत्तर प्रदेश)। जन सूचना में गलत जानकारी देने के आरोप में बलिया जिले के रसड़ा तहसीलदार सदानंद सरोज सहित तीन पर धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया है। बताते चलें कि सदर तहसील के कोठिया सुरही निवासी परशुराम राय ने जनसूचना में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में वाद दाखिल किया था। कोर्ट के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार सदर सदानन्द सरोज, सर्किल कानूनगो रणजीत सिंह व लेखपाल तारा राकेश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।



कोठिया सुरही निवासी परशुराम राम ने आरोप लगाया है कि नौ मार्च 2022 को उपजिलाधिकारी से छह बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सहायक जनसूचना अधिकारी तहसीलदार की ओर से 11 मई को बिंदु पांच व छह की सूचना को प्रश्नवाचक कहकर देने से इंकार कर दिया गया।

जबकि परशुराम राय बताया कि मेरी सूचना प्रश्नवाचक नहीं थी। वहीं, बिंदु एक से तीन तक के सवालों का एक ही जवाब दिया गया था। तहसीलदार सदर द्वारा सूचना देने से इंकार कर दिया गया।



परशुराम राय ने तहसीलदार सदर पर मानचित्र में मौजूद कुआं व बोमा निशान को छिपाकर गुमराह करने के उद्देश्य से गलत सूचना देकर आरटीआई एक्ट की अवज्ञा का आरोप लगाया है। खसरा में अतिक्रमण अंकित न कर आरोपियों को संरक्षण देकर लाभ अर्जित करने का आरोप लगाया। कहा गया है कि उक्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने पर शिकायत की गई थी। एसपी से भी शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।

वहीं बलिया कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने कहा कि कोर्ट के निर्देश पर संबंधित आरोपियों पर मुकदमा अपराध संख्या 291/23/ 420, 465, 468 व 471 आइपीसी के तहत दर्ज हुआ है। जांच के बाद कोर्ट को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।


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